पटना , दिसंबर 23 -- बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के जुर्म में मंगलवार को एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी किया।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - 24 सुलेखा झा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित सिरपतपुर गांव निवासी गोरख राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
इस मामले के एक अन्य अभियुक्त की मृत्यु सुनवाई के काल में पहले ही हो गई थी तथा एक अन्य अभियुक्त के विचारण के लिए उसका अभिलेख जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया था ।
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