देहरादून , नवम्बर 12 -- उत्तराखंड में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में विभिन्न बारह विषयों पर निर्णय लिए गए, जिसमें हड़ताल पर बैठे उपनल कर्मियों के हितों पर विचार करने के लिए कैबिनेट की उप समिति बनेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के उपनल कर्मियों द्वारा पिछले कई दिनों से हड़ताल के बाद फैसला लिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तथा संबंधित हितधारकों से वार्ता कर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट की उप समिति (सब कमेटी) गठित की जाएगी। जो दो महीने की समय सीमा के भीतर इस कार्यवाही को सम्पन्न करेगी।

कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को मंजूरी प्रदान की है। जिसके अनुसार, 15 वें वित्त आयोग के तहत राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने, उनका पर्यवेक्षण किये जाने के उद्देश्य से निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के अन्तर्गत पीएमयू कार्य करेगा। इसके लिए एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट तथा एक सहायक लेखाकार के पदों का सृजन प्रस्तावित है। पीएमयू का मुख्य उद्देश्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य हेतु प्राप्त धनराशि की निगरानी करना, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाना एवं उचित प्रशिक्षण देना, शहरी निकाय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण करना होगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन किये जाने का भी निर्णय लिया है। जिसके अनुसार, टेंडर की व्यवस्था में बीड सिक्योरिटी के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी लिया जा सकेगा। इसके अलावा, वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के विभागीय ढांचे में आउटसोर्स के आधार पर वाहन चालक के एक अतिरिक्त पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जिसके अन्तर्गत, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजन किए जायेंगे। कैबिनेट ने दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने एवं भविष्य के लिए कट ऑफ के संबंध में विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने पिछले दिनों प्रदेश में धराली एवं अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। अब आपदा में मृत व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने दिया जायगा। साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त पक्के आवासीय मकानों के लिए भी पांच लाख की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। जबकि कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आपदा की उक्त घटनाओं में व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति के मामलों में केस टू केस विचार कर सहायता राशि दिए जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया।

सूत्रों ने बताया कि केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता (40 प्रतिशत) की धनराशि का भुगतान, राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित "मधुग्राम योजना" से किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवार पहचान हेतु "देवभूमि परिवार योजना' को लागू किये जाने हेतु कैबिनेट ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष 2025 के 'विशेष सत्र' के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की। कैबिनेट ने विदेश में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा युवाओं को विदेश में सेवा योजन प्रदान करने तथा आयकर से संबंधित आवश्यकता के लिए उपनल के महत्पूर्ण कानूनी दस्तावेज मे तथा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही, उत्तराखंड स्थापना दिवस "रजत जयंती समारोह" को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने सभी हितधारकों को, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, पत्रकारों एवं राज्य वासियों का आभार व्यक्त किया है।

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