भीलवाड़ा , दिसम्बर 06 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ ((एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने स्मैक तस्करी के आराेपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने बबलू मीणा को स्मैक की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सुभाष नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 21 मई 2018 को अभियुक्त बबलू मीणा और एक अन्य आरोपी उदयसिंह गुर्जर से कुल 240 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उदयसिंह को न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया।

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