मैड्रिड , दिसंबर 12 -- स्पेन सरकार सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की न्यूनतम कानूनी उम्र 16 साल करने पर विचार कर रही है। इस कानून के तहत उन्हें माता-पिता की सहमति के बिना अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है।
यह जानकारी स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सिविल सर्विस मंत्रालय ने उपलब्ध कराई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सरकार एक ऐसा विधेयक लाने पर विचार कर रही है जो माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए 'डिजिटल एज ऑफ मैजोरिटी' को 14 से बढ़ाकर 16 कर देगा।"बयान में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक के बाद स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री ऑस्कर लोपेज ने घोषणा की कि स्पेन उम्र प्रमाणन तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने वाले पहले यूरोपियन युनियन (ईयू) देशों में से एक बन गया है।
देश के पायलट प्रोजेक्ट की यूरोपीय आयोग और तीन दूसरे देश जांच कर रहे हैं। कानून और टूल को मंजूरी मिलने के बाद योजना को 2026 में लागू करने की उम्मीद है।
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