चेन्नई, सितंबर 26 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट को संगीतकार इलैयाराजा के गीतों के प्रसारण से होने वाली दैनिक आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला उनकी रचनाओं की रचनात्मक स्वायत्तता और कॉपीराइट के संरक्षण से संबंधित है।

न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने इलैयाराजा की एक याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि सोनी का उनके कार्यों में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है और साथ ही कंपनी से उनके कार्यों के प्रसारण को भी रोकने का अनुरोध किया गया था।

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामले का निर्णय लेने के लिए कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व का पूरा विवरण आवश्यक है और उन्होंने 22 अक्टूबर तक संगीत उस्ताद के गीतों के प्रसारण से होने वाली दैनिक आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की आगे की सुनवाई उसी तारीख को निर्धारित की गई है।

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