पटना , फरवरी 28 -- पटना की एक विशेष अदालत ने सोना तस्करी के जुर्म में शनिवार तीन विदेशी नागरिकों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
आर्थिक अपराध के मामलों के विशेष न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद बांग्लादेश के तीन नागरिको मोहम्मद अयूब अली, मोहम्मद साहब अली और मोहम्मद कमरुज्जमा को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार सूचना के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने 24 फरवरी 2023 को तीनों अभियुक्तों को पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर 37 सोने के बुलियन और 14 सोने के चूड़ियों के साथ गिरफ्तार किया था। जप्त किए गए सोने की कीमत 02 करोड़ 59 लाख 69 हजार 115 रुपए बताई गई थी। सोने के तस्करी की यह खेप बांग्लादेश से भारत लाई गई थी।
अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में पांच गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।
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