सोनभद्र , नवंबर 12 -- उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने करीब साढ़े 10 वर्ष पूर्व महिला की हत्या के एक मामले में चार दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

प्रेमकली हत्याकांड के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर चार लोगों को यह सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राम प्रसाद गोड़ ने 24 मई 2015 को घोरावल थाने में दी तहरीर दी थी कि 23/24 मई 2015 की रात में उसकी पत्नी प्रेमकली दरवाजे पर सोयी थी कि गांव के रामनरेश , रामबदन , माता प्रसाद व राम प्रसाद गोड़ ने जंगल की जमीन के कब्जेदारी के विवाद को लेकर उसकी टँगारी से मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों राम नरेश गोड़, राम बदन गोड़, माता प्रसाद व राम प्रसाद गोड़ को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।

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