रांची , नवम्बर 28 -- झारखंड हाईकोर्ट में गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

यह सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में हुई। सुनवाई में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दियासूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इस मामले में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी।

ज्ञातव्य है कि, 11 अगस्त को गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया था। सूर्या हांसदा पर साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के आरोप थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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