नैनीताल , नवंबर 24 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल की सूखाताल झील के सौन्दर्यीकरण के मामले में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण^(डीडीए) को एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं अन्यथा शहरी विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को एक दिसंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

स्वत: संज्ञान वाली इस जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

न्यायमित्र अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि जुलाई, 2024 में न्यायालय ने सौन्दर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटा लिया था और डीडीए को तीन महीने के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिये थे।

विगत 07 नवम्बर को पुनः सुनवाई करते हुए न्यायालय ने डीडीए को एक सप्ताह के भीतर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है।

श्री गुप्ता ने बताया कि आज अदालत ने प्रतिवादियों को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अन्यथा सचिव, शहरी विकास विभाग और अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अगली तिथि यानी 01 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।

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