नयी दिल्ली , अक्टूबर 30 -- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने सुहास शेट्टी हत्याकांड में गिरफ्तार 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

एजेंसी ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह आरोपपत्र कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एनआईए की विशेष अदालत में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया। शेट्टी की एक मई, 2025 को तलवारों/छूंदरों सहित घातक हथियारों से लैस सात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी।

समाज में भय और आतंक पैदा करने के लिए यह हत्या खुलेआम की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामले की जाँच कर रही एनआईए को इस लक्षित हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश का पता चला। एनआईए ने जाँच के दौरान पाया कि शेट्टी की गतिविधियों पर कई महीनों तक कड़ी नज़र रखी गई थी और उस दिन दो कारों में सवार सात आरोपी सुहास शेट्टी की कार के पीछे-पीछे चल रहे थे। आरोपियों ने शेट्टी द्वारा चलाई जा रही कार को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया और उनके पीछे के एक अन्य वाहन को जानबूझकर टक्कर मार दी; जिससे शेट्टी और उसके दोस्तों के भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। शेट्टी को पैदल भागने पर मजबूर होना पड़ा और हमलावरों ने उसका पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मामले में एनआईए की जांच के अनुसार, आतंकी साजिश प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व सदस्य अब्दुल सफवान सफवान उर्फ कलावरू सफवान उर्फ चोपू सफवान ने नियाज उर्फ निया, मोहम्मद मुसामिर उर्फ महामेद मुसामीर उर्फ मोहम्मद उर्फ मुजम्मिल, नौशाद उर्फ वामनजूर नौशाद उर्फ छोटे नौशाद उर्फ छोटू, एक अन्य पूर्व-केएफडी और पीएफआई सदस्य और आदिल महरूफ के साथ मिलकर रची थी।आरोपी आदिल महारूफ उर्फ आदिल ने धन उपलब्ध कराया था, जिसका उपयोग भुगतान के वादे पर या अन्य आरोपियों इस हत्याकांड में शामिल करने लिए किया गया था। कलंदर शफी उर्फ मंडे शफी, एम नागराजा उर्फ नागा उर्फ अप्पू, रंजीत, महम्मद रिजवान उर्फ रिज्जू, अजरुद्दीन उर्फ अजर उर्फ अज्जू और अब्दुल खादर उर्फ नौफल के साथ उपरोक्त सभी पांचों का नाम आज दायर आरोप पत्र में है। गिरफ्तार एक अन्य आरोपी अब्दुल रजाक के खिलाफ जांच चल रही है।

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