सुलतानपुर , मार्च 26 -- उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को धोखाधड़ी के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने जेल भेज दिया। न्यायालय सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश पर चंद्रमा देवी ने एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।
अदालत ने उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित की है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह मामला उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि चंद्रमा देवी ने नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए धोखाधड़ी कर उनका मकान अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करा दिया।
इस प्रकरण में अन्य आरोपितों को भी न्यायालय ने पहले ही विचारण के लिए तलब किया था।
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