नयी दिल्ली , जनवरी 05 -- उच्चतम न्यायालय ने अडानी पावर को राहत देने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के 28 जून 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने साेमवार को यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि यह मामला गुजरात के मुंद्रा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड़) यूनिट से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर सीमा शुल्क लगाने से जुड़ा है।
न्यायालय इस बात की जांच कर रहा था कि क्या गुजरात उच्च न्यायालय का अपने 2015 के पुराने फैसले के प्रभाव को सीमित करना और 2010 के बाद एसीजेड़ से डीटीए को दी जाने वाली बिजली पर लगाये गये सीमा शुल्क को चुनौती देने वाली अदानी पावर की व्यापक याचिका को खारिज करना सही था।
अडानी पावर मुंद्रा एसईजेड़ के भीतर एक विशाल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट चलाती है। यह इकाई एसईजेड़ के भीतर और गुजरात समेत अन्य राज्यों की वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करती है। विवाद तब शुरू हुआ जब सीमा शुल्क ढांचे में बदलाव कर एसईजेड़ से बाहर (घरेलू बाजार में) जाने वाली बिजली पर शुल्क लगा दिया गया, जबकि विदेशों से भारत में आयात होने वाली बिजली पर ऐसा कोई शुल्क नहीं था।
सुनवाई के दौरान अडानी पावर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और अन्य वकीलों ने तर्क दिया कि यह शुल्क भेदभावपूर्ण है और एसईजेड़ ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राघवेंद्र पी. शंकर और अन्य वकीलों ने इस शुल्क का बचाव किया और उच्च न्यायलय के तर्क का समर्थन किया।
इससे पहले 2015 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुल्क लगाने के तंत्र के एक हिस्से को रद्द कर दिया था और कहा था कि अडानी पावर जून 2009 से सितंबर 2010 के बीच की अवधि के लिए सीमा शुल्क से छूट पाने की हकदार है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार करने के बाद उस फैसले को अंतिम मान लिया गया था।
इसके बाद, एसईजेड़ अधिकारियों ने तर्क दिया कि अडानी पावर को मिली छूट केवल उसी विशेष अवधि तक सीमित थी और उसके बाद की गई बिजली आपूर्ति पर सीमा शुल्क देना होगा। अडानी समूह ने 2016 में इसे फिर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी और मांग की कि उक्त अवधि के बाद भी कोई शुल्क न लिया जाए और जो पैसा वसूला जा चुका है उसे वापस किया जाए।
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