नई दिल्ली, सितंबर 26 -- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अपेक्षाकृत पर्यावरण हरित पटाखों के निर्माण की शुक्रवार को सशर्त अनुमति दे दी।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के सुनने के बाद यह अनुमति दी और कहा कि इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नहीं बेचा जाएगा।
पीठ ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से परमिट प्राप्त प्रमाणित हरित पटाखों के निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे बनाने की अनुमति देते हुए इन्हें एनसीआर में नहीं बेचने की शर्त लगा दी।
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