बेंगलुरु , फरवरी 12 -- बेंगलुरु के रियल एस्टेट कारोबारी वी जी शिवप्रकाश उर्फ 'बिकला शिवा' की हत्या के मामले में भाजपा विधायक बायरती बसवराज की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका ठुकरा चुका है और उनके खिलाफ अपराध जांच विभाग ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बुधवार को बसवराज की दायर याचिका को 'वापस लिए जाने के कारण खारिज' कर दिया। यह कार्रवाई उनकी याचिका उच्च न्यायालय से ठुकराये जाने के एक दिन बाद हुई। के आर पुरम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक ने अपनी याचिका तब वापस ली, जब सीआईडी ने 'कैविएट' दायर कर यह मांग की कि अग्रिम जमानत पर विचार करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।
सीआईडी ने 10 फरवरी को विधायक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। यह कदम उच्च न्यायालय की उस अंतरिम सुरक्षा को रद्द करने के तुरंत बाद उठाया गया, जो 26 दिसंबर 2025 को एक अवकाशकालीन पीठ ने दी थी। बसवराज पर 15 जुलाई 2025 को हुई शिवप्रकाश की हत्या की साजिश का मुख्य हिस्सा होने का आरोप है। इस मामले में कुल 20 आरोपियों में से 19 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
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