नयी दिल्ली , अप्रैल 06 -- उच्चतम न्यायालय ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए अडानी एंटरप्राइजेज की समाधान योजना (रिजॉल्यूशन प्लान) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की वेदांत लिमिटेड की याचिका स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने वेदांत की अपील पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है।
वेदांत ने कहा है कि उसकी ऊंची बोली पर ठीक से विचार नहीं किया गया, जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत अधिक से अधिक प्राप्त करने के उद्देश्य का उल्लंघन है।
एनसीएलएटी ने 24 मार्च 2026 को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। अधिकरण ने हालांकि यह भी कहा था कि इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। वेदांत ने फिर इस उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
कई परिसंपत्तियों की बिक्री के बावजूद लंबे समय तक वित्तीय तनाव में रहने के कारण आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दायर याचिका पर जून 2024 में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इसके बाद कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई थी।
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