सीवान , दिसंबर 18 -- बिहार में सीवान जिले की एक अदालत ने गुरूवार को दो लोगों की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश (नवम) सुशांत रंजन ने हत्या के एक मामले में वीरेंद्र रावत को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नही देने पर उसे दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गौरतलब है कि 12 सितंबर 2019 को जिले के गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के छितौली मुसहर टोली में वीरेन्द्र रावत ने यशोदा देवी ,उसके पति और पुत्र को चाकू मार कर घायल कर दिया था। इस घटना में यशोदा देवी और उसके पति की मौत हो गयी थी।
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