नयी दिल्ली , अक्टूबर 26 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 27 सितंबर को करूर में आयोजित रैली के दौरान हुए भगदड़ हादसे में फिर से केस दर्ज किया है। यह रैली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी ने आयोजित की थी और इसमें 41 लोग मारे गये थे।

सीबीआई की एक टीम ने हाल ही में करूर में घटनास्थल का निरीक्षण किया और चल रही जांच के तहत पीड़ितों और उनके परिवारों से मुलाकात कर बयान दर्ज किये थे।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश को भी रद्द कर दिया है जिसमें विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अधिकारी आशा गर्ग के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था।

श्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी ने उच्च न्यायालय के एसआईटी आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने तीन सदस्यीय समिति की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया।

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