कुरनूल,0 8 दिसंबर (वार्ता)आंध्र प्रदेश में कुरनूल की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटकल रेल मंडल में वरिष्ठ संभागीय वित्त प्रबंधक को सोमवार को रिश्वत के मामले में दोषी ठहराया और 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई।

विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद चल्ला श्रीनिवासुलु को यह सजा दी।

सीबीआई ने यह मामला 20 नवंबर-2017 को दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी चल्ला श्रीनिवासुलु ने शिकायतकर्ता से जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 तक किए गए कॉन्ट्रैक्ट के काम से जुड़े बिल को प्रोसेस करने के लिए लगभग 30 लाख रुपये की रकम और पहले से मंज़ूर बिलों के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जांच के बाद सीबीआई ने 29 मार्च, 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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