सीतापुर , जनवरी 3 -- उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक 13 वर्षीय बालिका से दुराचार के मामले में दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने बताया कि खैराबाद के एक गांव अंतर्गत 2023 को अभियोग दर्ज परिजनों द्वारा कराया गया, कि उनके परिवार की 13 वर्षीय बालिका गांव के बाहर की तरफ गई थी. तभी गांव के 30 वर्षीय कमल किशोर ने उसके साथ दुराचार किया। बालिका की चीख पुकार सुनकर घर के लोग वहां पहुंचे और उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।
न्यायाधीश भागीरथ वर्मा अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पासको एक्ट कोर्ट नंबर 14 में पक्ष विपक्ष की जिरह के बाद अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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