सिवनी भोपाल , अक्टूबर 14 -- मध्यप्रदेश के सिवनी हवाला लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षडयंत्र के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, कॉन्स्टेबल योगेंद्र, नीरज और जगदीश को हिरासत में लिया गया है। इनके अलावा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें प्रधान आरक्षक माखन, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, आरक्षक चालक रितेश, गनमैन केदार और गनमैन सदाफल शामिल हैं।
बीते आठ अक्टूबर की रात हुई इस घटना में अब तक डीएसपी पूजा पांडे व बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित कुल 11 कर्मचारियों के निलंबन की कार्यवाही की जा चुकी है। घटना में पौने दाे करोड़ रुपये नकद जब्त होने के मामले में लखनवाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार देर रात तीन लोगों सोहन परमार, इरफान पठान और शेख मुख्तियार के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
इस प्रकरण को सिवनी जिले से जबलपुर जिले के क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया था।
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