नयी दिल्ली , जनवरी 15 -- केंद्र ने सिक्किम में ग्राम और जिला स्तरीय पंचायती राज निकायों को चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की पहली किस्त में कुल 643.50 लाख रुपये जारी किये हैं।

पंचायती राज मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जारी यह अनुदान राशि इसकी पात्र पांच जिला पंचायतों और 199 ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गयी है। इसके साथ राज्य को पिछले वित्त वर्ष के अनुदान की दूसरी किस्त के रोक कर रखे गये 17.50 लाख रूपये भी जारी किये गये हैं। यह एक पात्र जिला पंचायत के लिए है।

केंद्र 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज निकायों और ग्रामीण निकायों को पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से अनुदान की राशि जारी करता है। इनमें अबद्ध अनुदान की राशि वित्त वर्ष में दो किस्तों में जारी की जाती हैं जिसे पंचायती निकाय संविधान की 11वीं अनुसूची में इस निकायों के लिए विनिर्दिष्ट मदों में किसी पर भी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार व्यय कर सकते हैं। इसमें वेतन और अवस्थापना पर खर्च शामिल नहीं होता।

इसमें कुछ अनुदान कुछ कार्यविशेष के लिए होता है जिसे बद्ध अनुदान कहते हैं। यह स्वच्छता और खुले शौचालय से मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाये रखने के लिए तथा पेयजल आपूर्ति तथा वर्षा जल संभरण और जल पुनर्चक्रण के कार्यों के लिए दिया जाता है।

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