छपरा , मार्च 17 -- बिहार में सारण जिले के व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश ने साइबर कांड के एक आरोपी को मंगलवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पायल मिश्रा ने साइबर अपराध के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पानापुर थाना क्षेत्र के कुंद भगवानपुर गांव निवासी मोनू कुमार को तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना किया है।

न्यायधीश ने थाना कांड संख्या05/2023 की सुनवाई करते हुए धारा 353/354/506/384 भारतीय दंड विधान एवं 67 आइटी एक्ट के तहत यह सजा सुनाई।

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