छपरा , जनवरी 30 -- बिहार में सारण जिले के व्यवहार न्यायालय के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को अवैध हथियार निर्माण के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 08 अनिल कुमार भारद्वाज ने दरियापुर थाना कांड संख्या 646/2024 दिनांक 13 नवम्बर 2024 के आरोपी नाथा छपरा गांव निवासी सुजीत शर्मा को धारा 25(1-ए) आर्म्स एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

इसके अलावा धारा 25(1-एए) आर्म्स एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 25(1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। इसके साथ ही धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है और ,अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 गवाह की गवाही कराई गई।

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