छपरा , फरवरी 11 -- बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में उसकी पुत्री समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

व्यवहार न्यायालय छपरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में उसकी पुत्री तथा उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

व्यवहार न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के अमनौर थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी संख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 172/25, 07.06.2025, धारा 103(1)/109(1)/331(2) एवं सत्र वाद संख्या 1049/25 के आरोपी खास पटी गांव निवासी प्रेमी रामबाबू कुमार और उसकी प्रेमिका अनिता कुमारी को धारा 103(1) बीएनएस के तहत को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सूत्रों ने बताया कि धारा 109(1) बीएनएस के अंतर्गत दोनों को छह-छह वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई। इसके अतिरिक्त धारा 331(2) बीनएएस के तहत अभियुक्त रामबाबू कुमार को दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

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