अंबिकापुर , जनवरी 08 -- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को अंबिकापुर में 'वीबी जीराम जी अधिनियम' की व्यापक समीक्षा करते हुए इसे राज्य के श्रमिकों और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम बताया और कहा कि यह अधिनियम कई मामलों में बहुत अच्छा है और इससे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम के दिनों में वृद्धि जैसे ठोस लाभ मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि इस अधिनियम के तहत अब मजदूरों को पहले के 100 दिनों के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। इससे उन्हें अतिरिक्त 25 दिनों की मजदूरी का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, उन्होंने मजदूरी भुगतान की समयसीमा को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब कार्य पूरा होने के सात दिनों के भीतर ही मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। यदि इस निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसके लिए दंड (पेनाल्टी) का प्रावधान भी अधिनियम में शामिल किया गया है।
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