धार , फरवरी 12 -- मध्यप्रदेश में धार जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी आरती शुक्ला पांडेय के न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और 11 गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 25 फरवरी 2025 की रात ग्राम बडकच्छ थाना टांडा में पीड़िता अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर सो रही थी। रात करीब 11 बजे आरोपी प्रेमसिंह (24) और कैलाश (26) निवासी ग्राम गेट्टा वहां पहुंचे और पानी मांगा। पीड़िता ने उन्हें पहचानकर पानी दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और घर के पीछे खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
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