अलवर , जनवरी 12 -- राजस्थान में अलवर की स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो ) अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को सोमवार को दोषी करार दिया और उसके आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में दो आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए उससे कई बार दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गयी। अदालत ने आज सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जबकि इस मामले का दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अभी भी फरार चल रहा है।
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