बैतूल , अक्टूबर 18 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चिचोली थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई सामूहिक दुष्कर्म की बहुचर्चित घटना में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

अदालत ने दोषियों सालकराम बटके, कालेसिंह उर्फ कालिया मर्सकोले और राहुल मर्सकोले को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 506(2) के तहत 7-7 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह मामला अगस्त 2022 का है। अभियोजन के अनुसार, 23 अगस्त की रात 19 वर्षीय पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ बस का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी ओझा बटके कार से पहुंचा, जिसमें तीन अन्य आरोपी भी सवार थे। लिफ्ट देने के बहाने पीड़िता को खेत में बने टपरे पर ले जाया गया, जहां तीनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

घटना के छह दिन बाद, 29 अगस्त 2022 को पीड़िता ने चिचोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने 28 अक्टूबर को न्यायालय में चालान पेश किया था। इस प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नितिन मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक गजानंद मालवीय ने पैरवी की है।

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