नैनीताल , अक्टूबर 30 -- साइबर ठगी के आरोपी मध्यप्रदेश के ग्वालियर निवासी रोहित सोनी को गुरूवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है। आरोपी पर 25000 का ईनाम घोषित था।

मामले के अनुसार आरोपी ने इसी साल मई में अपने साथियों के साथ रूद्रपुर के शांति कालोनी निवासी हरबंस लाल से लाखों की साइबर ठगी कर ली थी। आरोपियों ने फर्जी बैंक खातों के जरिये ठगी को अंजाम दिया था। जांच के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस ने 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने 25000 रूपये का ईनाम घोषित कर दिया था। आरोपी उप्र, मध्यप्रदेश और हरियाणा में लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने आरोपी को विगत 28 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रूद्रपुर सत्र न्यायाधीश की ओर से आरोपी केे जमानत पत्र को खारिज कर दिया गया था।

निचली अदालत के फैसले को आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। आज आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। चूंकि अदालत सह आरोपियों को पहले ही जमानत प्रदान कर चुकी है। इसलिये अदालत ने आरोपी को निजी मुचलका जमा करने जमानत प्रदान कर दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित