पटना , दिसंबर 16 -- पटना की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) समेत चार पुलिसकर्मियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के गांधी मैदान थाना के तत्कालीन एएसआई विद्यानंद यादव , सिपाही मोहम्मद नौशाद, मोतीराम तथा अनुबंधित चालक वीरेंद्र कुमार को सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए एक नागरिक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
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