पटना , फरवरी 11 -- नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी राशि के दुरूपयोग के आरोप में सहरसा की महापौर , उनके निजी सचिव और निजी सचिव की पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

विभाग की ओर से आज जारी आदेश के अनुसार यह मामला सहरसा की महापौर, उनके निजी सचिव राजीव कुमार एवं उनकी पत्नी पर स्ट्रीट लाइट, डेकोरेटिव लाइट रख-रखाव एवं मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिमाह लगभग 50 लाख रूपये दुरूपयोग का आरोप है। इस बारे में सहरसा के कोसी कॉलोनी निवासी राहुल कुमार पासवान ने परिवाद दायर की थी।

परिवाद के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के स्तर पर त्रि-स्तरीय जाँच समिति का गठन किया गया था। जाँच में तीनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी।जाँच समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में विभाग ने नगर आयुक्त सहरसा को आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए तीन दिन के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

विभाग ने निर्देश दिया है कि यदि किसी सरकारी सेवक/नगर निगम कर्मी की संलिप्तता पाई गई है, तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव विभाग को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

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