श्रीगंगानगर , दिसम्बर 12 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर कस्बे में पदमपुर रोड पर स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ, जब दशकों से चले आ रहे किराया विवाद का अंततः समाधान हो गया।
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मुकुल गहलोत के फैसले के बाद, दुकानदार हरपालसिंह ने न्यायालय में शुक्रवार को स्वेच्छा से दुकानों की चाबियां सौंप दीं, जिससे समिति को भौतिक कब्जा प्राप्त हो सका।
इस मामले की जड़ें 1987 तक जाती हैं, जब क्रय विक्रय सहकारी समिति ने अपनी दो दुकानों को हरपालसिंह को किराए पर दिया था। शुरुआत में यह एक सामान्य किराया समझौता था, लेकिन समय के साथ विवाद बढ़ता गया। समिति ने कई बार दुकानदार को दुकानें खाली करने के निर्देश दिए, लेकिन हरपालसिंह ने कब्जा नहीं छोड़ा। परिणामस्वरूप 2003 में समिति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश गहलोत ने समिति के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने न केवल दुकानों का भौतिक कब्जा समिति को लौटाने का आदेश दिया, बल्कि 52 हजार रुपये की कुर्की भी लगाई।
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