सोलापुर , दिसंबर 27 -- महाराष्ट्र की एक महिला ने हत्या के आरोप में जेल में बंद पति से तलाक के लिये सोलापुर दीवानी अदालत में अर्जी दी है। इस मामले को राज्य में अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है।
तलाक की अर्जी के अनुसार, आरोपी पति को 27 अप्रैल, 2025 को मोहोल पुलिस ने कथित तौर पर देर रात अपने ससुराल वालों पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना तब हुई जब उसके सास-ससुर अपने बंगले के बरामदे में सो रहे थे। आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को अपने साथ रखने देने से इनकार कर दिया था।
हमले के दौरान महिला के पिता की मौत हो गयी, जबकि उसकी मां और भाई को कथित तौर पर जान से मारने की कोशिश में गंभीर चोटें आईं। आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है।
महिला ने बताया कि उसकी शादी 2021 में हुई थी और उसके तुरंत बाद उसके पति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपी ने महिला के मायके से पैसों की मांग भी की। दोनों को 15 जुलाई, 2022 को एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
महिला ने आरोप लगाया कि 2023 में दिवाली के दौरान जब उसकी मां उसे वापस मायके ले जाने आई तो पति ने उसकी मां पर हमला किया और दोनों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। वह जनवरी 2024 में कथित तौर पर फिर से उसके मायके आया और उस पर हमला किया।
महिला ने कहा कि उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया और अपने बच्चे की कस्टडी के लिये मोहोल अदालत में भी अर्जी दी। अदालत ने महिला को बच्चे की कस्टडी दे दी, लेकिन पति कथित तौर पर बच्चे के साथ न्यायालय परिसर से भाग गया।
महिला ने अपनी याचिका में कहा कि लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न एवं उसके पिता की हत्या के कारण, वह वैवाहिक संबंध जारी नहीं रख सकती। इन्हीं आधारों पर उसने सोलापुर दीवानी अदालत से तलाक की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता वंकोरे सुनवाई करेंगी।
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