नयी दिल्ली , नवंबर 13 -- सरकार ने बीज विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है और इस पर लोगों से सुझाव मांगे हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि एवं नियामक मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बीज विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का स्थान लेगा।

उन्होंने कहा कि बीज विधेयक, 2025 के मसौदे में बाजार में उपलब्ध बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को किफायती दरों पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना, नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना, किसानों को हानि से बचाना, नवाचार को बढ़ावा देना, बीज की वैश्विक किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए बीज आयात को उदार बनाना और बीज आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव है।

नये बीज मसौदा विधेयक में नगण्य श्रेणी के अपराधों को अपराधमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ताकि व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिले। हालांकि इसके साथ ही अपराध के गंभीर उल्लंघन पर दंड के कड़े प्रावधान बनाए रखे गये हैं।

मंत्रालय ने सभी हितधारकों और लोगों से मसौदा विधेयक और इसके प्रावधानों पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। जो वेबसाइट पर 11 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं।

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