पटना , दिसंबर 10 -- बिहार सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अधिकारियों को वर्ष 2025 तक अर्जित किये गये कुल चल- अचल संपत्ति का विवरण जारी करने का निर्देश दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भाप्रसे) के बिहार संवर्ग (काडर) के सभी अधिकारियों को एक जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अचल संपत्ति की विवरणी 31 जनवरी, 2026 तक जमा करनी होगी।
इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अन्य अधिकारी, राज्य में तैनात केंद्रीय सेवा के अधिकारी और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न समूहों के अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी 31 दिसंबर, 2025 तक की संपत्ति और दायित्यों की विवरणी 15 फरवरी, 2026 तक जमा करने का आदेश जारी हुआ है। यही आदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी और परिषदों के विभिन्न समूहों के कर्मचारियों पर भी प्रभावी रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार की ओर से जारी दिशा- निर्देश के अनुसार, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी तय समय- सीमा 15 फरवरी, 2026 के भीतर अपनी संपत्ति विवरणी जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी और उसका वेतन भी रोक दिया जायेगा।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने भाप्रसे के सभी अधिकारियों, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से समय पर विवरणी लें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।
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