भोपाल , दिसंबर 31 -- मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है और अब योजना का द्वितीय चरण 01 जनवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। द्वितीय चरण में तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान कर सरचार्ज में 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकेंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार समाधान योजना के प्रथम चरण में अब तक 3 लाख 29 हजार 167 बकायादार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया। इस दौरान कंपनी को 373 करोड़ 30 लाख रुपये की मूल राशि प्राप्त हुई, जबकि 204 करोड़ 75 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया। प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चला, जिसमें उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ मिला।

कंपनी ने बताया कि योजना के लागू होने से अनेक ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जो अधिक सरचार्ज के कारण बकाया राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। द्वितीय चरण में उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीयन कर भुगतान करने पर अधिक छूट का अवसर मिलेगा।

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज में छूट प्रदान करना है। योजना दो चरणों में संचालित की जा रही है, जिसमें प्रथम चरण में अधिकतम और द्वितीय चरण में अपेक्षाकृत कम छूट दी जा रही है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के पोर्टल portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। इसके अलावा उपाय एप, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्युत वितरण केंद्रों और कंपनियों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित