समस्तीपुर, मार्च 24 -- बिहार में समस्तीपुर जिले जिले की एक अदालत ने मंगलवार को थानाध्यक्ष की हत्या करने के मामले में नौ लोगों को दोषी करार दिया है।

दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय ने समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना के शाहवाजपुर हनुमान मंदिर के समीप वर्ष 2023 में मोहनपुर ओपी थानाध्यक्ष नन्द किशोर यादव की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

अपर लोक अभियोजक अरूण कुमार सिन्हा ने आज यहां बताया कि 15 अगस्त 2023 को जिले के मोहनपुर ओपी थानाध्यक्ष नन्द किशोर यादव की छापेमारी के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सम्बंध मे जिले के मोहनपुर थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक (दारोगा) रंजीत कुमार शर्मा के बयान पर उजियारपुर थाना कांड संख्या 306/2023 दर्ज की गई थीं।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुये अदालत ने कांड के अभियुक्त मेघु प्रसाद, अमित प्रसाद, पिंटू यादव, रवि कुमार, अनुज प्रसाद, रहीश कुमार, धनंजय यादव, विकास कुमार और विपिन कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया।अदालत ने सजा के बिन्दु पर 26 मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

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