बेमेतरा,11अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अब सड़क या सीमेंट रोड पर लोहे के केज व्हील लगे ट्रैक्टर चलाना किसानों के लिए भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इस पर सख्ती बरतते हुए निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई भी ट्रैक्टर संचालक खेतों में जुताई या मिट्टी पलटने में उपयोग होने वाले केज व्हील लगे ट्रैक्टर को सड़कों पर चलाते पाया गया, तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद लिया गया है। याचिका में कहा गया था कि कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टरों को बिना अनुमति सड़कों और राजमार्गों पर चलाया जा रहा है, जिससे सड़क की सतह को गंभीर नुकसान पहुंचता है। केज व्हील यानी लोहे के पिंजरे जैसे पहिए, जब पक्की सड़कों पर चलते हैं तो डामर की परत उखड़ जाती है और गड्ढे बनने लगते हैं। इससे न केवल सड़कें खराब होती हैं, ब ल्कि वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है।

परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को निर्देशित किया है कि ऐसे ट्रैक्टरों को तुरंत रोका जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।

जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा ने जिले के सभी कृषक भाइयों से अपील की है कि केज व्हील का उपयोग केवल खेतों तक सीमित रखें। उन्होंने कहा कि "किसान भाई जब सड़क पर ट्रैक्टर लेकर निकलें, तो पहले केज व्हील को ट्रैक्टर से अवश्य हटा दें। इससे न केवल सड़कों की सुरक्षा बनी रहेगी, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।"विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपील के बावजूद यदि कोई ट्रैक्टर चालक केज व्हील लगे वाहन को सड़क या राजमार्ग पर चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।

यह कदम न केवल सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस प्रयास भी है।

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