पटना , अप्रैल 18 -- ग्रामीण कार्य विभाग ने लापरवाही, अनुबंध के उल्लंघन और अनावश्यक विलंब के मामलों में कार्रवाई करते हुए सात संवेदकों को तीन से चार वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाले छह संवेदकों को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। वहीं, पथ निर्माण के पश्चात अनिवार्य पंचवर्षीय अनुरक्षण में घोर लापरवाही बरतने और भ्रामक तथ्यों का सहारा लेने के मामले में एकअन्य संवेदक को चार वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है।
साथ ही विभाग ने सभी संबंधित संवेदकों के साथ किए गए अनुबंधों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
विभाग किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही को लेकर गंभीर है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि गुणवत्ता से समझौता, अनुबंध उल्लंघन या कार्यों में शिथिलता पाए जाने पर किसी भी संवेदक को बख्शा नहीं जाए और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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