पलक्कड़ , अक्टूबर 16 -- केरल में पलक्कड़ की एक अदालत ने नेनमारा में सजीथा हत्याकांड मामले में दोषी को शनिवार को सजा सुनायेगी।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश केनाथ जॉर्ज ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं।
अदालत ने इससे पहले मंगलवार को आरोपी चेंथमाराक्षन (58) उर्फ चेंथमारा को हत्या और सबूत नष्ट करने सहित विभिन्न आरोपों में दोषी पाया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत से यह कहते हुये पैरोल न देने और चेंथमारा को मौत की सजा देने का आग्रह किया कि उसने इसी मामले में जमानत पर रहते हुए दोहरी हत्या की थी और गवाहों को धमकाया था। बचाव पक्ष ने हालांकि तर्क दिया कि इस दोहरे हत्याकांड को सजिता के मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और यह "दुर्लभतम से भी दुर्लभ" मामला नहीं है।
दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में वियूर जेल में बंद चेंथमारा को आज ऑनलाइन अदालत में पेश किया गया। वह 14 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुआ था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 31 अगस्त, 2019 को पोथुंडी की बोयन कॉलोनी के थिरुथमपदम निवासी सजिता (35) की उसके घर पर ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या कथित तौर पर अंधविश्वास और पड़ोसी परिवार से व्यक्तिगत रंजिश के चलते की गई थी। एक ज्योतिषी ने कथित तौर पर चेंथमारा को बताया था कि लंबे बालों वाली एक महिला उसकी पत्नी के अलगाव के लिए ज़िम्मेदार है। चेंथमारा ने सजिता को ही वह महिला मानकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि वह उसके परिवार के खिलाफ जादू-टोना कर रही है। दिसंबर 2024 में वियूर सेंट्रल जेल से ज़मानत पर रिहा होने के बाद, चेंथामारा ने 27 जनवरी, 2025 की सुबह पोथुंडी स्थित उनके घर में घुसकर सजिता के पति सुधाकरन (58) और उसकी माँ लक्ष्मी (76) की हत्या कर दी। उसने पहले भी सुधाकरन के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी ज़मानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित