संतकबीरनगर , अक्टूबर 29 -- उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बुधवार को बताया कि न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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