श्रीनगर , अक्टूबर 09 -- कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को 53 लाख रुपये से जुड़े एक भूमि धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर जिले के आवासीय इलाके में छापेमारी की।
पिछले महीने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 120-बी के तहत दर्ज मामले में चार व्यक्तियों, तारिक अहमद हजाम, गुलाम हसन मीर, सोनाउल्लाह मीर और रज्जाक मीर, सभी बरथाना, श्रीनगर के निवासी को धोखाधड़ी वाले भूमि लेनदेन में आरोपी बनाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को जमीन खरीदने में मदद करने का वादा करके धोखा दिया और झूठे बहाने से 53 लाख रुपये वसूल लिये। जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों ने कुछ राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी की और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से धन और संपत्ति हासिल की।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि तलाशी का उद्देश्य और अधिक साक्ष्य जुटाना तथा षडयंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करना था, जिनमें वे लोक सेवक भी शामिल थे, जिन्होंने धोखाधड़ी में सहायता की हो सकती है।
एक ईओडब्ल्यू प्रवक्ता के कहा कि आगे की जांच जारी है।
पिछले दो महीनों में ईओडब्ल्यू ने कश्मीर में भूमि घोटाले के कई मामलों का खुलासा किया है, जिसमें धोखेबाजों और राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच मिलीभगत के पैटर्न को उजागर किया गया है।
उनतीस अगस्त को ईओडब्ल्यू ने दो अपराधियों के खिलाफ दो अतिरिक्त भूमि धोखाधड़ी के मामले दर्ज किये, जिन पर पहले से ही इसी तरह के घोटाले में मुकदमा चल रहा है।
इस मामले में एक तहसीलदार और एक पटवारी सहित सात व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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