श्रीनगर , अक्टूबर 17 -- जम्मू-कश्मीर में कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर में एक बड़े भूमि धोखाधड़ी मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता और तीन सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों सहित आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
श्रीनगर के विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश की अदालत में कल आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। ये लोग अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने और भूमि अभिलेखों में हेराफेरी करने में शामिल थे। यह मामला 2019 में दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाल्टेंग श्रीनगर के इकबाल कॉलोनी निवासी नदीम अहमद मेयर और शफीक अहमद मेयर ने कथित रूप से राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करके एहेल दानिहामा में 52 कनाल भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया।
ईओडब्ल्यू ने कहा, "शिकायतकर्ता के चाचा से मिले मौखिक उपहार (हिबा ज़बानी) की आड़ में बिना किसी वैध या पारिवारिक आधार के, फर्जी और जाली दाखिल-खारिज किए गए।"ईओडब्ल्यू ने कहा कि जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें आधिकारिक दाखिल-खारिज रिकॉर्ड (पार्टी सरकार) का अभाव, ट्रेजरी वाउचर नंबर और तारीखों का गायब होना और केवल एक सह-स्वामी द्वारा दूसरे के अधिकारों की अनदेखी करते हुए अनधिकृत दाखिल-खारिज शामिल है। इसके अतिरिक्त 40 कनाल सरकारी ज़मीन पर भी अवैध कब्ज़ा पाया गया।
यह धोखाधड़ी कथित तौर पर राजस्व अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से की गई, जिन्होंने रिकॉर्ड में हेरफेर करने और कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने में अहम भूमिका निभाई।
जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें नदीम अहमद मेयर और इरफान अहमद मेयर, इकबाल कॉलोनी शाल्टेंग , श्रीनगर निवासी; अब्दुल हमीद कथु, अस्तनपोरा, तैलबल श्रीनगर (तत्कालीन पटवारी, सेवानिवृत्त); गुलाम जिलानी राठेर, दारा, हरवान श्रीनगर (तत्कालीन पटवारी); अली मोहम्मद डार (तत्कालीन पटवारी, सेवानिवृत्त); चांदपोरा, हरवान निवासी नज़ीर अहमद पल्ला; और मुफ़्ती बाग, हरवान निवासी बिलाल अहमद डार, न्यू थीड, श्रीनगर हैं।
नदीम हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें पार्टी ने श्रीनगर में जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
आरोपियों पर आरपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित