श्रीनगर , अक्टूबर 04 -- जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में पुलिस ने शनिवार को घोषित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल की दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

सज्जाद प्रतिबंधित द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का प्रमुख है और कथित तौर पर अब पाकिस्तान में रहता है।

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 15 मरला ज़मीन पर बनी यह संपत्ति सज्जाद गुल के पिता गुलाम मोहम्मद शेख के नाम पर दर्ज है। एचएमटी के रोज़ एवेन्यू स्थित इस घर को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।

पुलिस ने बताया कि यह कुर्की यूएपीए की विभिन्न धाराओं तथा शत्रु एजेंट अध्यादेश (ईआईएमसीओ) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत परिमपोरा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई। यह कार्रवाई यूएपीए की धारा 25 के तहत शुरू की गई थी, जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार देती है। यह कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।

उन्होंने बताया कि हालांकि यह संपत्ति गुल के पिता के नाम पर है, लेकिन जांच से पता चला है कि वह इसमें सक्रिय हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा कि गुल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार फैलाने और ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है।

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