भोपाल , अक्टूबर 23 -- मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों की आयु गणना को लेकर मध्यप्रदेश श्रम विभाग ने नवीन निर्देश जारी किए हैं। अब आयु गणना के लिए "आधार कार्ड के आधार पर" शब्द को विलोपित कर दिया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार, श्रमिक की आयु प्रमाणित करने के लिए परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र या अंकसूची, अथवा उस अंतिम विद्यालय द्वारा जारी विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र मान्य होगा, जिसमें श्रमिक ने अध्ययन किया हो। इसके अतिरिक्त जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र भी मान्य माने जाएंगे।
श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव बसंत कुर्रे ने बताया कि यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पद श्रेणी से निम्न न होने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाएगी। निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन चारों दस्तावेजों या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य आयु संबंधी अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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