नयी दिल्ली , अक्टूबर 08 -- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 12 नबंवर को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के संबंधित मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया।
पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने आग्रह करते हुए कहा, "यह अत्यावश्यक है। स्थानीय चुनाव जनवरी में निर्धारित हैं। कृपया इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाये।"इस पर पीठ की ओर से न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, "हम इस पर 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे।"पीठ के समक्ष श्री सिब्बल ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अयोग्यता का मामला एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। उन्होंने श्री सिब्बल से कहा कि उन्हें (सिब्बल को) दोनों मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी।
इस पर श्री सिब्बल ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में अनुरोध करेंगे।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की याचिका में चुनाव आयोग के फरवरी 2023 के उस आदेश की आलोचना की गयी है, जिसमें राज्य में 2022 के राजनीतिक संकट के बाद शिवसेना में हुए विभाजन के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न प्रदान किया गया था।
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