शिमला , फरवरी 13 -- हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अपने विशेष अभियान के दौरान 1.115 किलोग्राम चरस बरामद किया और मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियम के अंतर्गत एक कथित मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया।
शिमला के पुलिस अधीक्षक गर्व सिंह ने शुक्रवार को कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 7/2026 के संबंध में 13 फरवरी, 2026 की सुबह देहा पुलिस स्टेशन की एक टीम द्वारा एक जब्ती की गयी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, 12 फरवरी की शाम को प्राप्त एक विशिष्ट सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया। खुफिया जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, एक विशेष टीम ने नैना कैंची बाल्ग रोड के पास एक जांच चौकी स्थापित की।
जांच के दौरान, सिरमौर जिले के राजगढ़ निवासी राजेश कुमार नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया और उसकी तलाशी ली गयी। उसके बैग की जांच कर पुलिस ने 1.115 किलोग्राम चरस बरामद किया।
आरोपी को घटनास्थल पर ही औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और बाद में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि प्रतिबंधित सामग्री को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त किया गया।
पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आपूर्ति श्रृंखला एवं वितरण नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपी के अगले और पिछले संबंधों की जांच कर रही है।
जिला पुलिस ने शिमला और आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी बनाये रखने एवं मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
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