शिमला , अक्टूबर 30 -- हिमाचल प्रदेश में शिमला की एक अदालत ने विवादास्पद संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को गिराने संबंधी याचिका पर गुरुवार को आयुक्त की अदालत के उन आदेशों को बरकरार रखा जिनमें दोनों मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया था।

वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर आयुक्त की अदालत के तीन मई के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें पूरी मस्जिद को अवैध घोषित कर उसे गिराने का आदेश दिया गया था। आज जिला अदालत ने भी संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे को गिराने के आदेश को बरकरार रखा।

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