पटना , नवंबर 25 -- बिहार में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुये विभिन्न कोटि के शिक्षकों की वरीयता निर्धारित कर दी है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यदि प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक तैनात हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों से अधिक वरीयता मिलेगी।
इसी प्रकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक को अन्य सभी शिक्षकों से वरीय माना जायेगा। साथ ही अगर किसी विद्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग का सहायक शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो वहां शिक्षकों की वरीयता तय करने के लिये नियुक्ति नियमावली में दिये गये मानकों का पालन किया जायेगा।
यह आदेश शिक्षा विभाग की ओर से गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर लागू किया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
विभागीय आदेश में शिक्षकों की पदोन्नति पद्धति पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। अब वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के पद पर और वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के पद पर पदोन्नति दिये जाने में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गये कार्यकाल को सेवा अवधि में गिना जायेगा।
एक अन्य अहम निर्णय में शिक्षा विभाग ने यह भी घोषित किया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक (वर्ग 1-5, 6-8, 9-10, 11-12) के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें भी विशिष्ट शिक्षक की तरह वेतन संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
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