मुंबई, सितंबर 26 -- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शिकायत निपटान में लापरवाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फिनकॉर्प पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने आज बताया कि 31 मार्च 2024 की कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच के दौरान निर्देशों के उल्लंघन का मामला सामने आया था। उसने पाया कि कंपनी अपनी आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में आंशिक या पूरी तरह खारिज शिकायतों के आंतरिक ओम्बुडसमैन के पास स्वतः भेजने के लिए तंत्र बनाने में विफल रही है।
कंपनी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा गया कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाये। नोटिस के जवाब और अतिरिक्त लिखित तथा मौखिक स्पष्टीकरणों को संतोषजनक न पाये जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने उस पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालना में कमी के कारण लगाया गया है और इससे किसी लेनदेन की वैधता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगता है।
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